Headline
क्या आप भी कराती हैं बार- बार हेयर स्पा, तो जान लीजिये इसके नुकसान 
क्या आप भी कराती हैं बार- बार हेयर स्पा, तो जान लीजिये इसके नुकसान 
मुख्यमंत्री धामी ने युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप-2025 में लिया हिस्सा
मुख्यमंत्री धामी ने युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप-2025 में लिया हिस्सा
307 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तो 165 में बनेगी आईसीटी लैब
307 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तो 165 में बनेगी आईसीटी लैब
मुख्यमंत्री धामी ने मां अग्नेरी के ऐतिहासिक मंदिर प्रांगण में आयोजित चैत्र अष्टमी मेले में किया प्रतिभाग
मुख्यमंत्री धामी ने मां अग्नेरी के ऐतिहासिक मंदिर प्रांगण में आयोजित चैत्र अष्टमी मेले में किया प्रतिभाग
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 तैयारियों की समीक्षा
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 तैयारियों की समीक्षा
आईपीएल 2025 के 16वें मुकाबले में आज लखनऊ सुपर जाएंट्स से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस
आईपीएल 2025 के 16वें मुकाबले में आज लखनऊ सुपर जाएंट्स से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस
मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की
सिनेमाघरों में नहीं चला मोहनलाल की फिल्म  ‘एल 2 एम्पुरान’ का जादू, लगातार घट रही कमाई
सिनेमाघरों में नहीं चला मोहनलाल की फिल्म  ‘एल 2 एम्पुरान’ का जादू, लगातार घट रही कमाई
कुछ लोगों की निजी जागीर बनकर रह गया था वक्फ बोर्ड- महाराज
कुछ लोगों की निजी जागीर बनकर रह गया था वक्फ बोर्ड- महाराज

अगर इनकम टैक्स स्लैब को लेकर मन में उठ रहे कई संशय, तो ऐसे करें दूर

अगर इनकम टैक्स स्लैब को लेकर मन में उठ रहे कई संशय, तो ऐसे करें दूर

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। सीतारमण के डायरेक्ट टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं करने के बाद अब न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी जबकि 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा पहले की तरह मिलता रहेगा। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन आम आदमी को 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स रिबेट मिलेगी। अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 2 लाख रुपए पर उस व्यक्ति पर 5त्न के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी।

यानी, उसे 10,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। पर इस रिजीम में सरकार 7.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स को सेक्शन 87्र के तहत माफ कर देती है। इसमें भी एक पेंच है। अगर आप सैलरीड है और आपकी कमाई 7.5 लाख रुपए से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको एक रुपए पर नहीं बल्कि 4,50,001 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,50001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5त्न की दर से 15,000 रुपए और बाकी 1,50,001 रुपए पर 10त्न की दर से 15,000 रुपए चुकाने होंगे।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए पर्सनल टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। इस बार भी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। अब टैक्स स्लैब में बदलाव के लिए करदाताओं को आम चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट का इंतजार रहेगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दिया जाए तो 7.50 लाख रुपये तक नई रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं देना होता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top