Headline
जनता की सुनवाई में 118 शिकायतें, डीएम सविन बंसल ने दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश
जनता की सुनवाई में 118 शिकायतें, डीएम सविन बंसल ने दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश
‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ हर वादा पूरा कर रही सरकार- सीएम धामी
‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ हर वादा पूरा कर रही सरकार- सीएम धामी
बचपन से योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा- रेखा आर्या
बचपन से योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा- रेखा आर्या
राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा- मोदी सरकार के 11 साल सिर्फ प्रचार के नाम
राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा- मोदी सरकार के 11 साल सिर्फ प्रचार के नाम
उत्तराखण्ड के लोक साहित्य को डिजिटल स्वरूप में किया जाएगा संरक्षित– मुख्यमंत्री धामी
उत्तराखण्ड के लोक साहित्य को डिजिटल स्वरूप में किया जाएगा संरक्षित– मुख्यमंत्री धामी
चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं की हुई स्वास्थ्य जांच
चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं की हुई स्वास्थ्य जांच
11 साल में बदली देश की राजनीति की संस्कृति- जेपी नड्डा
11 साल में बदली देश की राजनीति की संस्कृति- जेपी नड्डा
क्या आप भी हैं पेट की चर्बी से परेशान, तो घर पर इन दो योगासनों का करें अभ्यास, मिलेगा फायदा
क्या आप भी हैं पेट की चर्बी से परेशान, तो घर पर इन दो योगासनों का करें अभ्यास, मिलेगा फायदा
भारत के बड़े शहर भू-धंसाव की चपेट में, खतरे में करोड़ों की आबादी
भारत के बड़े शहर भू-धंसाव की चपेट में, खतरे में करोड़ों की आबादी

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक के रेप और हत्या की घटना के बाद दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ममता बनर्जी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

कोर्ट का निर्णय:
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास किसी राजनेता से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, “हम यहां किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आपके विचार सुनने नहीं बैठे हैं। हमारा काम कानूनी मुद्दों का निपटारा करना है, न कि राजनीतिक मंच की तरह कार्य करना।”

चिकित्सकों की सुरक्षा पर ध्यान:
न्यायालय ने बलात्कार और हत्या की घटना की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि उनका ध्यान इस समय चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर है। न्यायालय ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने के प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top