PM आवास योजना से जुड़ी पात्रता की अहम शर्तें, जानिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे, कैसे करना है अप्लाई
नई दिल्ली। पीएम आवास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति से लेकर ईडब्लूएस तक सभी को घर बनाने के वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा किया जाता है।
अगर आप भी इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे योग्यता या पात्रता को समझ लें। क्योंकि अगर आप ये योग्यता पूरी नहीं करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नीचे हमने शहरी और ग्रामीण दोनों ही आवेदनकर्ता के लिए पात्रता बताई है।
क्या है योजना से जुड़ी पात्रता
शहरी-पीएम आवास योजना पात्रता
अगर आप योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सी कैटेगरी में है और क्या सैलरी है जैसे-
- EWS- वे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी सैलरी 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- LIC- निम्न आय ग्रुप की सैलरी 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- MIG-1- अगर कोई व्यक्ति मध्यम आय ग्रुप का है, तो उसकी सैलरी 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
इसके अलावा अगर कोई झुगी-झोपड़ी में रहते हैं। वही उनके पास पक्का मकान नहीं है। तो वे भी इस योजना के लिए पात्र है। ऊपर बताई गई सभी सैलरी वार्षिक रूप पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं ग्रामीण व्यक्तियों के लिए क्या पात्रता है।
ग्रामीण- पीएम आवास योजना
अगर आप योजना में अप्लाई करना चाहते है, तो नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है।
आपको एक शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसमें ये लिखा गया हो कि आपके पास पक्का मकान
नहीं है। इसके साथ ही आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देना होगा।
